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पैनकार्ड और आधार 31 मार्च के पहले ज़रूर लिंक करें वरना नतीजे भुगतने के लिए होजाओ तैयार

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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सलाह दी कि प्रतिभूति बाजार में लेन-देन जारी रखने के लिए इस महीने के अंत तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है।

पैन को आधार से लिंक करने के पीछे क्या तर्क है?

एक करदाता के लिए जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, पैन और आय की वापसी के लिए आवेदन पत्र में अपने आधार को उद्धृत करना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसा पैन डुप्लीकेसी को रोकने के लिए किया गया है।

यह पाया गया है कि एक आदमी को एक से ज्यादा पैन नंबर एलॉट हुए हैं और एक ही पैन नंबर एक से ज्यादा आदमी को अलॉट हुए हैं। इसे रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन को आधार से लिंक करने का फैसला लिया है

 पैन को आधार से किसे लिंक करने की जरूरत है

आयकर अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाता है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, वह पैन कार्ड और आधार को जोड़ने के लिए अपना आधार नंबर सूचित करें। यह 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किया जाना आवश्यक है, ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

अगर कोई समय पर पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

सीबीडीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे मामले में, व्यक्ति अपना पैन प्रस्तुत करने, या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होगा, और ऐसी विफलता के लिए आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी सूरत में वह व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा।

जिन लोगों की आयु 80 वर्ष के ऊपर है या जो NRI है या जो इंडियन सिटीज़न नहीं है ऐसे लोगों के लिए पैन और आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है

सभी मौजूदा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए अपने पैन को अपने आधार से 31 मार्च, 2023 से पहले जोड़ना सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर इस प्रकार खातों को गैर-KYC अनुपालन माना जाएगा, और पैन और आधार के लिंक होने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध हो सकता है।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर उपलब्ध Link your PAN पर क्लिक करके पैन और आधार को लिंक कर सकता है।

Vijay D
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